बैंक में 2000 के नोट जमा करते समय रखें ये सावधानी, नहीं तो आ जाएगा Income Tax का नोट‍िस

Deepak Meena
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Rs 2000 NoteBan: 2000 के नोट को लेकर जबसे आर्मी में नोटिस जारी किया है उसके बाद से ही घमासान मचा हुआ है। बता दें कि 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट को जमा किया जा सकता है, हालांकि उसके बाद यदि आप जमा करने से छूट जाते हैं तो आप इसे RBI के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं। वहीं आरबीआई द्वारा लगातार यह जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल 2000 का नोट पूर्ण रूप से वैध है और इन्हें कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता है।

गौरतलब है कि 30 सितंबर तक एक बार में 2000 के 10 नोट बैंकों में एक चेंज किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि 2000 के नोट के अलावा आप कितने भी पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं लेकिन जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें एक्सपर्ट कई तरह की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि आप अनचाहे इनकम टैक्स से बच सके। बता दें, लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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बता दें कि, बैंकों में पैसे जमा करने वालों के भी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। इतना ही नहीं अकाउंट के अनुसार पैसे जमा करने की भी लिमिट रहती है वही बैंक द्वारा टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन की जानकारी भी दी जाती है। अकाउंट ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी बैंक द्वारा जाती है। यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा करने वालों के फॉर्म 26AS में जो होती है। इतना ही नहीं अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए भी रहती है।

जानकारी के अनुसार करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा, तो वही सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए यह इससे ज्यादा जमा किए जा सकते हैं। यदि आपकी तरफ से जमा राश‍ि का आयकर रिटर्न (ITR) से म‍िलान नहीं होता तो इस पर आपको इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से नोटिस म‍िल सकता है। आप को नोटिस का जवाब देना होगा ऐसे में यदि आप नगद जमा कर रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड अपने पास रखे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।