नई दिल्ली: कर्नाटक के बागी विधायकों की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बागी विधायकों के इस्तीफे का फैसला स्पीकर पर छोड़ा है और कहा कि स्पीकर उचित समय के भीतर फैसला लें लेकिन उचित समय क्या होगा, यह स्पीकर को ही तय करना है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विधायक विधानसभा में जाने के लिए स्वतंत्र है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कुमारस्वामी के लिए बहुमत परिक्षण के समय मुसीबत बन सकता है। हो सकता है कि 18 जुलाई को होने वाले सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान ये विधायक उपस्थित ना रहे। ऐसी स्थिति में 224 सदस्यीय विधानसभा में कुमारस्वामी के नेतृत्व में जेडीएस-कांग्रेस सरकार के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा नहीं रह जाएगा और कुमारस्वामी सरकार गिर सकती है।
इससे पहले कोर्ट ने बागी विधायकों की अर्जी पर आदेश दिया था कि स्पीकर 15 विधायकों के इस्तीफ़े पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि इस केस में संवैधानिक मसले को देखते हुए इसमें विस्तृत फैसला देना पड़ेगा। हालांकि कर्नाटक सरकार को झटका देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि 15 बागी विधायकों को भी सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए बाध्य न किया जाए।