Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक में खुलेंगे स्कूल, लेकिन उच्च न्यायालय ने मीडिया को दिखाया आईना

Piru lal kumbhkaar
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Karnataka Hijab Controversy

कर्नाटक हिजाब विवाद(Karnataka Hijab Controversy) पर उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिए थे कि सभी स्कूलों को फिर से खोला जाए, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धार्मिक ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इन्ही निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक सरकार ने 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाई स्कूलों को 14 फरवरी से खोलने के निर्देश दिए हालांकि महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों को बाद में खोला जाएगा।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जाने वाले मीडिया पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अंतिम फैसला आने तक किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करें। वहीं अब आगे इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को की जायेगी।

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आपको बता दे कर्नाटक हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया हैं। जहां वकील कपिल सिब्बल की ओर से लगाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। कोर्ट द्वारा साफ साफ़ कहा गया कि इस विवाद पर उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाही की जा सकेगी। वहीं कर्नाटक उच्च न्यायालय में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को पूर्ण पीठ सुनवाई करेगी

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वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना हैं कि पिछले 2 दिनों से राज्य में शान्ति का माहौल हैं लेकिन मैं फिर भी सभी से अपील करता हूँ कि स्कूलों और कॉलेज में शांति बनाकर रखे