झारखंड: अब सरकारी नौकरी के लिए छोड़नी होगी ये आदत, 2021 से लागू होगी ये शर्त

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अभी तक अपने सुना होगा नौकरी करने के लिए किसी भी शर्त जी जरुरत नहीं होती है। बस आपको नौकरी के लिए या तो एग्जाम देना होती है या फिर इंटरव्यू इसके आलावा आज तक अपने कोई शर्त नहीं सुनी होगी। लेकिन हाल ही में झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए प्रतिभागियों के सामने एक रोचक और अनोखी शर्त रखी है। जी हां, यहां अब नौकरी करने के लिए इस शर्त को अनिवार्य रूप से मानना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो शर्त है क्या तो आपको बता दे झारखंड में सरकारी नौकरी करने के लिए अब सिगरेट की आदत छोड़नी होगी।

इसको लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी प्रतिभागियों को एक हलफनामा देना होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रतिभागी टोबैको प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते हैं या भविष्य में इसका सेवन नहीं करेंगे। आपको बता दे, ये शर्त अगले साल यानी अप्रैल 2021 से लागु हो जाएगी। दरअसल, यह नियम उन्हीं प्रतिभागियों के लिए होगा, जो झारखंड सरकार के किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीतें दिनों ही रांची में एक बैठक हुई थी जिसमें इस फैसले को लिया गया है। ये बैठक टोबैको कंट्रोल कमिटी के साथ की गई थी।

साथ ही इस का फैसला भी लिया गया कि टोबैको उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों पर खाने की चीजें नहीं बेची जाएंगी। यहां पर चाय-बिस्किट तक की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा बताया गया कि ऐसे मामले को लेकर हर किसी में सहमति होनी चाहिए। इसे नये जेनरेशन को तम्बाकू के सेवन जैसी बुरी आदतों से बचाने में मदद मिलेगी। वहीं नेशनल टोबैक कंट्रोल प्रोग्राम के राज्य नोडल अधिकारी एल आर पाठक द्वारा बताया गया है कि कमिटी ने फैसला किया है कि इस नियम को अप्रैल 2021 से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार में नौकरी करने के इच्छुक हर व्यक्ति को यह हलफनामा देना होगा। उन्हें केवल ऑफिस में ही नहीं बल्कि ऑफिस के बाहर भी तम्बाकू से जुड़े उत्पाद का सेवन नहीं करेंगे।