मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री सईद अहमद को 1 साल की जेल, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया बड़ा फैसला

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सतना। मध्यप्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार में वित्त एवं वाणिज्यिक कर राज्य मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सईद अहमद को एक साल की सजा सुनाई गई है। चेक बाउंस होने के एक मामले में कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। सतना में जिला न्यायालय की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।

सतना की अदालत ने सईद अहमद को दोषी करार दिया है। उन्हें अदालत ने एक वर्ष की कैद और जुर्माने से दंडित किया है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अपील अवधि के लिए अदालत ने उन्हें जमानत की राहत दी है। यह मामला अदालत में वर्ष 2014 से विचाराधीन था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 30 जून फैसला सुनाने को कहा था।

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जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सईद अहमद विंध्य कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं। इस मामले के निराकरण के लिए उच्च न्यायालय से 30 जून की डेड लाइन निर्धारित की गई थी। सईद अहमद ने 2022 में नगरीय निकाय चुनावों के समय बसपा का हाथ थाम लिया था। बसपा से महापौर पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। बता दें कि, इससे पहले 1 जुलाई को जीतू पटवारी को एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है।