जबलपुर: मनमानी करने वाले 11 और निजी स्कूलों पर कार्रवाई, अब तक 66 पर कसा शिकंजा

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जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 11 और निजी स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जो अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य कर रहे थे। इसके साथ ही, जिला प्रशासन ने अब तक कुल 65 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अभिभावकों की शिकायतों के बाद की गई है।

जिला कलेक्टर ने बताया:

निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी-किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
यह मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 का उल्लंघन है।
जिला प्रशासन ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ अधिनियम की धारा-6 एवं 9 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

कार्रवाई के लिए जारी चौथी सूची में शामिल स्कूल:

एबट बीटन हायर सेकेंडरी स्कूल
मेरिडियन स्कूल सिहोरा
राक फ़ोर्ड स्कूल महानंदा नगर
ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल तेवर
सौरभ इन्टरनेशनल स्कूल तिलवारा
विंग्स आफ जाय स्कूल
जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल
लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल
लिटिल किंगडम स्कूल नेपियर टाउन
फ्लावर वैली किड्स एकेडमी शास्त्री नगर
बिलाबांग्स हाई इन्टरनेशनल स्कूल