नई दिल्ली : एक बार फिर से आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. अब आप वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 10 जनवरी 2021 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वहीं कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 वित्त वर्ष (2019-20) कर दी गई है.
बता दें कि, पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. हालांकि अब 10 दिनों का और समय आपको मिलेगा. हालांकि इस अवधि तक भी अगर कोई आईटीआर फाइल नहीं करता है तो ऐसे में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं बुधवार को ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत डिक्लेरिएशन के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.
कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग द्वारा यह बड़ी घोषणा आज शाम की गई है. आयकर विभाग ने कहा है कि, कोरोना के चलते 10 दिन की अतिरिक्त मोहलत करदाताओं को दी जाती है. इस दौरान जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने बताया है कि, 28 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए हैं. वहीं कल शाम के 6 बजे तक 10 लाख 64 हजार से ज्यादा ITR दाखिए किए गए हैं. विभाग लगातार लोगों को आयकर भरने के लिए जागरूक कर रहा है, साथ ही विभाग कह रहा है कि, करदाता आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा में न रहे, जल्द से जल्द आईटीआर फाइल किया जाए.