दूध में मिलावट संबंधी जांच के लिए विक्रेताओं को संस्थान में फैट मशीन रखना अनिवार्य, कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए आदेश

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फैट मशीन नहीं रखने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

इंदौर 23 फरवरी 2024। दूध में मिलावट संबंधी जांच के लिए दूध विक्रेताओं को संस्थान में फैट मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु इंदौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गये हैं। संस्थानों में फैट मशीन नहीं रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार समस्त दुग्ध विकेता/ डेयरी संचालक अपने प्रतिष्ठान में फैट (वसा) एवं एस.एन.एफ. मापक यंत्र अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करेंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता / डेयरी संचालक विक्रय किए जा रहे दूध में फैट एवं एस.एन.एफ. की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार निर्धारित / मानक मात्रा एवं वर्तमान दुग्ध पदार्थ में उपस्थित मात्रा को इलेक्ट्रानिक रूप से डिस्प्ले पर अथवा सूचना पटल पर लिखकर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता / डेयरी संचालक उपभोक्ताओं के चाहे जाने पर उनके समक्ष ही दूध का परीक्षण कर फैट एवं एस.एन.एफ. की मात्राओं से अवगत करायेंगे। समस्त दुग्ध विक्रेता / डेयरी संचालक मापक यंत्र के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण आवश्यकता अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान करेंगे।

समस्त दुग्ध विक्रेता / डेयरी संचालक जिनके द्वारा डोर-टू-डोर दूध सप्लाई की जाती है वे अपने साथ मापक यंत्र रखना अथवा दूध के डिब्बों/केन पर फैट एवं एस.एन.एफ. की मात्रा प्रतिदिन दिनांक के साथ अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त दुग्ध विकेता/डेयरी संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार प्रतिदिन दूध आवक एवं विक्रय का रिकार्ड का संधारण करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त रजिस्टर में फैट एवं एस.एन.एफ. की जानकारी भी अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त समस्त बिन्दुओं के पालन के संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डेयरियों की जाँच शुरू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा जारी आदेश के पालन में अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा गठित दल के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत दूध एवं दूग्ध पदार्थों की जांच हेतु नमूना कार्यवाही की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम द्वारा छोटा बागडदा रोड स्थित जय श्री चरण श्याम दूध डेयरी, मुस्कान डेयरी एवं स्वीट्स, नंदवंश दूध दही भण्डार खातीवाला टैंक, स्नेहल डेयरी माणिकबाग रोड, राजनंदनी डेयरी दूध दही भण्डार सुखदेव नगर, श्री अखण्ड भारत मिल्क एण्ड मिल्क फूड पिपल्याखाल, सांवरिया डेयरी एण्ड स्वीट्स सिरपुर, सुहाना डेयरी धार रोड, शक्ति डेयरी धार रोड, भेरू भवानी डेयरी धार रोड, श्री देव डेयरी जय श्री नगर, मेहर डेयरी धार रोड, शिव शक्ति डेयरी धार रोड, मधुरम डेयरी धार रोड, गणेश डेयरी धार रोड, श्रीराम डेयरी धार रोड, मनमोहन डेयरी नगीन नगर पर जांच की गई है। इन 17 डेयरियों में से 08 डेयरियों पर फैट मशीन पाई गई । शेष डेयरियों को धारा 144 के अन्तर्गत फेट मशीन अनिवार्य रूप से लगाने तथा फैट एवं एसएनएफ की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के संबंध में अंतिम चेतावनी दी गई है। पुनः निरीक्षण में उक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले डेयरी संचालक के विरूद्ध विधिअनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त प्रतिष्ठानों से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के गठित दल द्वारा दूध एवं दूध से बने पदार्थों के 47 नमूने जांच हेतु लिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।