घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 31 अगस्त तक की बकाया राशि आस्थगित करने के निर्देश

Akanksha
Published on:
electricity bill

भोपाल: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को आस्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं।

सचिव ऊर्जा आकाश त्रिपाठी ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायें एवं पूर्व बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाये।

इस श्रेणी में माह सितम्बर में जारी होने वाले देयकों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा अर्थात उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि एवं एरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे। माह अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर का देयक नहीं भरा गया है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी। आस्थगित बकाया राशि (31 अगस्त की स्थिति में) के बारे में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से समय पर पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्यत: आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिये गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा निर्णय ।
* कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि आस्थगित।
* सितंबर और अक्टूबर 2020 में उसी माह की बिजली खपत के आधार पर जारी होंगे बिजली बिल।