इंदौर। निगम की अनुमति के विपरित निर्माण करने पर चौली मर्दाना स्थित वेज बाईट, डी वोग व एसजीएन संस्थान पर कार्यवाही करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है. निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में उपायुक्त लता अग्रवाल भवन अधिकारी वैभव देवलासे और उनकी टीम द्वारा खसरा क्रमांक 81/3/3 8ए ग्राम भिचोली मर्दाना स्थित वेज बाईट, डी वोग व एसजीएन टायर को निगम की बिना अनुमति संचालन किए जाने के साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र के संबंध में निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया.
जिसके बाद भी आवश्यक कार्यवाही नही करने पर निगम द्वारा उक्त तीनो संस्थान को सील करने की कार्यवाही की गई। बता दें कि खसरा 81/3/3 पेकि 8 ए ग्राम भिचौली मर्दाना स्थित वेज बाईट, डी वोग व एसजीएन टायर निगम की बिना अनुमति संचालन किया जा रहा था.
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साथ ही उक्त के संबंध में भू स्वामी को निगम भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा लगातार भी नोटिस दिए गए तथा मौखिक रूप से भी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के संबंध में भवन स्वामी को हिदायत दी गई थी। लेकिन इसके वाबजूद भी भवन स्वामी द्वारा लगातार व्यवसायिक उपयोग करने पर निगम द्वारा ग्राम भिचोली मर्दाना स्थित वेज बाईट, डी वोग व एसजीएन टायर को सील करने की कार्यवाही की गई।