इंदौर: एप्पल हॉस्पिटल में फिर शुरू हुआ लूटपाट का कारोबार, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

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Indore : भंवरकुआं क्षेत्र में स्थित एप्पल हॉस्पिटल की लूट फिर शुरू हो गई है, कोरोना काल में भी इस हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर मनीष सिंह ने कार्यवाही करवाई थी, उसी तरह की एक कार्यवाही आज और की गई है. एक मरीज के परिजन ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी माता जी के इलाज के लिए मनमाना शुल्क मांगा गया और जब इनकार किया गया तो मरीज को भर्ती भी नहीं किया.

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कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ, सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू की और मेडिकल शॉप को भी सील किया जा रहा है. हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी. अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर के मुताबिक टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है. एप्पल हॉस्पिटल के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन अस्पताल प्रबंधन कर रहा है.

मरीजों के साथ लूट एप्पल हॉस्पिटल की लूट फिर शुरू, कलेक्टर ने करवाई कार्यवाही की. मरीज के परिजन की शिकायत पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई महंगे दामों पर अस्पताल के ही मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने पर किया जा रहा मजबूर. ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर की जांच शुरू की मेडिकल शॉप सील करने के साथ हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ होगी कार्रवाई.

कलेक्टर मनीष सिंह को एक मरीज के परिजन द्वारा की गई शिकायत को संज्ञान में लेते हुए एप्पल हॉस्पिटल की जांच कराकर विभिन्न अनियमितताएं पाये जाने पर कार्रवाई की गई है। एप्पल हॉस्पिटल द्वारा मरीजों पर हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां खरीदने, हॉस्पिटल से ही जांच कराने और इसके बाद ही भर्ती कराने की अनिवार्यता की जा रही थी।
बताया गया कि इस अस्पताल के विरूद्ध विभिन्न अनियमितताएं पाने जाने पर अनेक कार्रवाई की गई है।

इस अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप चिकित्सकों की व्यवस्था होने तक 100 बेड की क्षमता के अनुरूप संचालित किया जाए। अस्पताल में 200 बेड की क्षमता है, इसके अनुरूप पर्याप्त संख्या में चिकित्सक नहीं है। उन्हें निर्धारित क्षमता के अनुसार चिकित्सकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये है। साथ ही अस्पताल में संचालित मेडिकल दुकान की अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल से निकलने वाले वेस्ट के उचित निपटान नहीं करने पर नगर निगम द्वारा एक लाख रूपये का जुर्माना किया जा रहा है।

कलेक्टर मनीष सिंह को आवेदक प्रकाश पारवानी ने बताया कि गत 11 जुलाई 2022 सोमवार को मैं अपनी माँ पुष्पा पारवानी को एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए लेकर गया था। मेरी माँ की एंडोस्कोपी होकर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था। इस हेतु जब मैं मेरी माँ को भर्ती करवा रहा था तब आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में मुझ से एक प्रिन्टेड फार्म पर हस्ताक्षर करवाए जाने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपचार के दौरान अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां खरीदने व अस्पताल की लैब से ही जांच करवाने की अनिवार्यता का उल्लेख था।

मेरे द्वारा इन शर्तों का विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधन ने उपचार में असमर्थता व्यक्त की, जिसके बाद मैं अपनी माँ  पुष्पा पारवानी को घर लेकर आ गया। आवेदक ने एप्पल हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च सेंटर, भंवरकुआ, इंदौर के विरुद्ध मरीजों के विरुद्ध इस जबरिया व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। बताया जा रहा है कि इस तरह की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी।