इंदौर : जन उपयोगी लोक अदालत, म प्र उच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नियमों के हवाले नदियों के दोनों किनारों से 33-33 मिटर निर्माण प्रतिबंधित किया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव व तत्तकालीन संभागायुक्त बी पी सिंह , संभागायुक्त संजय दुबे, राधवेन्द्र सिंह, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर पी नरहरि, निशांत वरवड़े, लोकेश जाटव, मनीष सिंह, निगमायुक्त योगेन्द्र यादव, मनीष सिंह, आशिष सिंह, प्रतिभा पाल ने दौरे किए, आदेश दिये, रिमुअल किया। फिर भी निमार्ण कार्य चल रहा है। सीमांकन नहीं हुआ है। सरस्वती नदी बिजलीपुर तालाब से बद्रीबाग चार किलोमीटर नदी क्षेत्र की जमीनी हकीकत।
आवासा सीटी व टाऊन शीप के बिच नदी बहाव क्षेत्र में रोड़ निमार्ण कर दिया गया है। लगभग एक लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भुभाग भाग पर अवैध कब्जा किया गया है चित्र संलग्न। सरस्वती नदी के किनारे 1अमितेश नगर 2अशोका नगर 3 बद्रीबाग 4 दयानंद नगर मैं नये निर्माण हो रहे कुछ मकानों के चित्र।