इन्दौर पुलिस कमिश्नर द्वारा धोखाधड़ी कर अवैध लाभ कमाने वालों पर कड़ी कार्यवाही

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इंदौर: इंदौर शहर में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अवैध लाभ कमाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर मकरंद देऊस्कर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त ज़ोन-4 इन्दौर राजेश कुमार सिंह द्वारा ऐसे प्रकरण में तत्काल आरोपियों की प्रॉपर्टी का पतारसी कर खुलासा करने हेतु निर्देश दिये गये। निर्देशों के तारतम्य में अति, पुलिस उपायुक्त जोन 4 अभिनय विश्वकर्मा व सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग जूनी इन्दौर देवेन्द्र सिहं धुर्वे के द्वारा थाना प्रभारी थाना रावजी बाजार आमोद सिंह राठौर को निर्देशित किया गया था ।

दिनांक 23.03.2023 को फरियादी मुनीष सिंह शिकरवार संयुक्त कलेक्टर इन्दौर द्वारा थाना रावजी बाजार इन्दौर पर शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे मिलाप चौहान रंजीत करोड शासकिय सेवक होते हुये अन्य साथियो के साथ मिलकर नियमो व प्रकिया का पालन किये बगैर/विफल हुये बैक खातो की जानकारी जिला कोषालय से प्राप्त किये बिना एसे चालानो को चिन्हित किया एव पात्र हितग्राहियो के स्थान पर अपना स्वंम के परिवार के सदस्यो व दोस्तो तथा परिचितो के बैक खाता नम्बर दर्शित कर फर्जी अभिस्बीकृति आदेश तैयार करते हुये देयक को पुनः रिजनरेट कर अनाधिकृत रुप से शासकिय राशि को उनके खातो मे अन्तरण कर लगभग 5 करोड 67 लाख 96 हजार 117 /- रु.का शासकीय धन का कपटपूर्वक गबन किया ।

शिकायत के आधार पर आरोपी मिलाप चौहान,मनीषा चौहान ,राहुल चौहान व अन्य के विरुध्द धाना रावजी बाजार इन्दौर पर अपराध क्र 102/23 धारा 420,467,468,409,120 बी भादवि का मामला दर्ज कर विवेचना मे लिया।सतत विवेचना के दौरान उक्त शासकीय राशि का उपयोग कर आरोपियों द्वारा क्रय किये गये फार्म हाउस व अर्टिका कार की पतारसी की गई जो निम्न है ।

1. आशीष चौहान , निवासी ग्राम मिर्जापुर हातोद, इंदौर के नाम से ग्राम जामली तहसील महू पटवारी हल्का नंबर 8 स्थित सर्वे नंबर 521/2 पैकि रकबा 0.056 है. विक्रेता बालाजी रियल स्टेट से विक्रय पत्र क. एमपी 1791020211934500 दिनांक 03:11.2021 से कय की भूमि ।

2. बबीता चौहान , निवासी शिक्षक नगर, इंदौर के नाम से ग्राम जामली तह महू पटवारी हल्का नंबर 8 स्थित सर्वे नंबर 521/2 पैकि रकबा 0.093 हे. विक्रेता बालाजी रियल स्टेट से विक्रय पत्र क. एमपी 179102021 ए1902153 दिनांक 26.01.2021 से कय की भूमि ।

3. मनीषा चौहान पति मिलाप चौहान, निवासी शिक्षक नगर, इंदौर के नाम से ग्राम जामली तह. महू पटवारी हल्का नंबर 8 स्थित सर्वे नंबर 521/2 पैकि रकबा 0.093 हे. विक्रेता बालाजी रियल स्टेट से विकय पत्र क. एमपी 179102021 ए1865115 दिनांक 12.10.2021 से कय की भूमि ।

4.आरोपी मिलाप चौहान पिता स्व. छगनलाल चौहान, नि. 21. शिक्षक नगर, इंदौर द्वारा कय की गई आर्टिका कार क. एमपी 09 सीएम 87071

फलस्वरूप उक्त समस्त प्रॉपर्टी की कुर्की की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय मे शासन की ओर से अंतर्गत धारा 3 किमिनल लॉ (संशोधन अध्यादेश) 1944 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा निरंतर सुनवाई कर आरोपियों व अन्य द्वारा अवैध रुप से अर्जित प्रॉपर्टी को माननीय न्यायालय द्वारा अटैच करते हुये आदेशित किया की आरोपी मूल अपराध का निकाल होने तक प्रॉपर्टी को नही बेच सकेंगे ।

वरिष्ठ अधिकारीयो के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रावजी बजार इन्दौर निरीक्षक आमोद सिंह राठौर ,पुर्व थाना प्रभारी निरीक्षक प्रीतम सिंह ठाकुर ,उनि रामकुमार रघुवंशी उनि सौरभ कुशवाह थाना जूनी इन्दौर टीम के साथ शासकीय अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।