इंदौर 3 फरवरी, 2021: कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा नगर निगम आयुक्त, समस्त जनपद पंचायत सीईओ तथा नगर पंचायत सीएमओ को ई-राशन कार्ड से संबंधित समस्त कार्य स्थानीय निकाय स्तर पर ही करने के निर्देश दिये गये है।इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ई-राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिये स्थानीय निकाय से किसी अधिकारी को अधिकृत किया जाये। पत्र में कहा गया है कि मेनुअली राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अब अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ऑनलाइन जारी की गई पात्रता पर्ची अर्थात ई-राशन कार्ड के माध्यम से प्रदाय किया जाये।
इस संबंध में अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया है कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में 7 जून 2017 को हुये संसोधन उपरांत बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम में सुधार, जोड़ना, काटना तथा प्रदेश अंतर्गत पता परिवर्तन एवं स्थानांतर की सुविधाओं के प्रावधानों को जोड़ा गया है।