Indore News: आयोजनों पर कलेक्टर का एक्शन, लगा नाइट कर्फ्यु

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इंदौर (Indore News) : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने राज्य शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में इंदौर जिले के लिए जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं।

जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से शत प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु और अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे।

15 अक्टूबर से शत प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे जिम एवं फिटनेस सेंटर
जारी आदेशानुसार समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से शत प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब शत प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि या व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजको द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रात्रि 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यु
इसी तरह रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा सम्बंधित एसडीएम की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान या हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नही होगी। गरबा का आयोजन सोसायटियों, कॉलोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियो की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित एसडीएम को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नही होगी। अंतर्राज्यीय तथा राज्यातंरिक व्यक्तियो, गुड्स एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। अनुमति प्राप्त आयोजनों समारोहों में डी.जे., बैण्डबाजे की सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशो के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यु लागू रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु जारी प्रोटोकाल का पालन किये जाने की शर्तों पर शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय संचालित किये जा सकेंगे।

विसर्जन स्थल पर जा सकेगा अधिकतम दस व्यक्तियों का समूह
धार्मिक पर्व से संबंधित मूर्ति के विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित क्षेत्रीय एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जायेगा ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विसर्जन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला काईसेस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जा सकता है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय् सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।