इंदौर दिनांक 18 मार्च 2021: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु निगम के झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी तथा सीएसआई को कोरोना प्रोटोकाॅल के तहत शहर के व्यस्ततम बाजारों, मार्केटो, भीड भाड़ वाले क्षेत्रों में देर रात्रि तक मास्क नही लगाने पर नागरिको को समझाईश देने के साथ ही चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये थे, जिसके क्रम में निगम अधिकारियो द्वारा मास्क न लगाने, संस्थान व दुकानो पर मास्क का उपयोग ना करने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने वालो के विरूद्ध संस्थान सील करने व स्पाॅट फाईन के भी निर्देश दिये गये।
आयुक्त पाल द्वारा कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने वाले नागरिको व दुकानदारो द्वारा मास्क का उपयोग नही करने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर दुकानो को सील करने हेतु संबंधित झोन के झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सीएसआई को टीम बनाकर कार्यवाही हेतु अभियान चलाने के निर्देश दिये गये, जिन संस्थानो द्वारा संस्थान में स्टाफ व अन्य द्वारा मास्क नही लगाये हुए थे व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही कर रहे थे, ऐसे संस्थानो का निगम अधिकारियो द्वारा सर्वप्रथम विडियोग्राफी की गई तथा इसके पश्चात संबंधित संस्थान को सील करने की कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत शहर के व्यवस्त्तम बाजारो, मार्गो व विभिन्न स्थानो पर झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सीएसआई द्वारा संस्थान/दुकान सील करने के साथ ही स्पाॅट फाईन करने की कार्यवाही की गई।
कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने पर 14 संस्थान/दुकाने सील
पाकीजा शौ रूम, श्याम स्कुटर, इंदौर बुक डिपो सहित अन्य संस्थानों पर कार्यवाही
आयुक्त पाल के निर्देश पर कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने पर निगम झोनल अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, सीएसआई द्वारा अपने-अपने झोन क्षेत्रो में स्थित दुकान/संस्थानो में ग्राहक व स्टाफ द्वारा मास्क नही लगाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर होटल, क्राकरी दुकान, गारमेंट दुकान, मोबाईल दुकान, शो रूम, बुक डिपो, रेस्टोरेन्ट, चाय दुकान, सौफा (फर्नीचर) दुकान सहित 14 संस्थानो/दुकानो पर सील करने की कार्यवाही की गई, जिसके तहत झोन 11 में श्याम स्कुटर मधुमिलन चैराहा, पाकीजा शो रूम रिगल चैराहा, झोन 02 में जनता क्राकरी जवाहर मार्ग, गुलशन होटल बम्बई बाजार, झोन 03 में स्पेअर किंग पार्टस जेलरोड, इंदौर बुक डिपो खजुरी बाजार, अपना मोबाईल जेल रोड, झोन 12 में जेके टेªडिशनल जेलरोड, हयात फैशन वीर सावरकर, जेन श्री गारमेंट एमजी रोड, झोन 15 में सौफे की दुकान (फर्नीचर) मिश्रा वाली गली चंदन नगर इंदौर (दुकान पर नाम का साईन बोर्ड नही था) में दुकान/ संस्थान में आने वाले व्यक्तियों के साथ ही दुकान/संस्थान के स्टाफ द्वारा मास्क का उपयोग नही करने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर निगम द्वारा दुकान/संस्थान को सील करने की कार्यवाही की गई।
दुकान सील करने के साथ ही स्पाट फाईन की भी कार्यवाही
आयुक्त पाल द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में झोन 10 सहायक राजस्व अधिकारी संजयसिंह पंवार द्वारा सांई नाथ रेस्टोरेन्ट आनंद बाजार रोड में कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने, ग्राहक व स्टाफ द्वारा मास्क नही लगाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर रेस्टोरेन्ट को सील करने की कार्यवाही की गई तथा रूपये 5 हजार का स्पाॅट फाईन की राशि वसुल कर चेतावनी देकर रेस्टोरेन्ट को खोलने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी संजय सिंह पंवार द्वारा सुरभि अपार्टमेंट 22 बैंकुण्डधाम कालोनी में स्थित 6 टू 9 चाय दुकान में ग्राहक व स्टाफ द्वारा मास्क नही लगाने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही करने पर चाय दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई तथा रूपये 10 हजार का स्पाॅट फाईन की राशि वसुल कर चेतावनी देकर चाय दुकान को खोलने की कार्यवाही की गई।
आयुक्त पाल ने बताया कि नगर निगम इंदौर द्वारा कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन नही करने वाले संस्थान व दुकानो पर सतत कार्यवाही की जा रही है, जो कि जारी रहेगी। इसके साथ ही निगम द्वारा आॅटो रिक्क्षा तथा निगम के डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनो के माध्यम से नागरिको को कोरोना से बचाव के लिये मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, बार-बार हाथ धोने, अनावश्यक बाहर नही घुमने के संबंध में समझाईश भी दी जा रही है।
आयुक्त पाल द्वारा नागरिको से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण के बढते हुए प्रभाव को देखते हुए, कोविड 19 के प्रोटोकाॅल का पालन कर स स्वंय व समाज की सुरक्षा करते हुए, सहयोग प्रदान करे।