इंदौर। चन्द्रभागा से जवाहर मार्ग नया रोड़ न्यायालय आदेश के विरुद्ध किशोर कोडवानी ने आवाज उठाई है। किशोर कोडवानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश नं 23 दिनांक 18 दिसंबर 2015 अनुसार शहरी कि 2 मुख्य व 4 साहयक नदीयों के दोनों किनारों से 33 मिटर में कोई भी निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। केवल इस भुभाग को घना हरित क्षेत्र विकसित किया जायें। बता दे कि, न्यायालय के आदेश अनुसार नदी सिमांकन पहली आवश्यकता को लेकर जिलाघिश निशांत वरवड़े ने 30 जनवरी 2019 को चार दल गठित किए थे। जिसका आज तक सिमांकन नहीं किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाए कि, दुसरी तरफ निर्माण कार्य शुरू किया गया है। प्रदेश इनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं लिया गया है। चित्र अनुसार नदी बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य शहर को वर्ष से डुब पैदा करेगा। वही इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह को विगत माह अवगत कराया था, मोका निरिक्षण निर्णय के अपरांत भी कार्य प्रारंभ किया गया है।