इन्दौर 06 फरवरी 2021: इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आबकारी अमले द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत लगभग साढ़े 3 लाख रुपए से अधिक कीमत की कार और 90 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी राजनारायण सोनी ने बताया कि आबकारी वृत्त काछी मोहल्ला की प्रभारी उपनिरीक्षक मीरा सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गत 5 फरवरी 2021 को मेहता फार्म के सामने नावदा एयरपोर्ट रोड इंदौर के पास नाकाबंदी कर मारुति बोलेनो क्रमांक एमपी09 एलई-3333 को रोककर तलाशी ली गई। जिसमें 90 बल्क लीटर विह्सकी और वोदका शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 90 हजार रुपए है। मौके से आरोपी गोविंदा बलवानी पिता जयकिशन बलवानी 28 वर्ष निवासी खातीवाला टेंक थाना-जूनी इंदौर को गिरफ्तार किया गया।
इसके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिकारी 1915 की धारा 34(1),34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मारुति बोलेनो क्रमांक एमपी 09 एलई 3333 की कीमत 2 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल दाखिल कराया गया है। इस मामले की विवेचना कर शराब तस्करी में वाहन मालिक और सप्लायरों की भूमिका की पता लगाया जा रहा है। आबकारी अमले की इस कार्रवाई से एक बार फिर इंदौर के नजदीकी जिलों से शराब लाकर होम डिलेवरी के रैकेट का खुलासा हुआ है।