इंदौर (Indore News) : आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त कालोनी सेल द्वारा शांति विस्टा कालोनी में पहुंच मार्ग उपलब्ध ना होने से विकास अनुमति स्थगित कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु शोकॉज नोटिस (कारण बताओ सूचना पत्र) जारी किया गया, समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर स्थगित विकास अनुमति को निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जिला इंदौर को भी पत्र जारी करते हुए, यह लेख किया गया है कि भविष्य में किसी भी कालोनी को स्वीकृति देते समय एप्रोच मार्ग की स्थिति स्पष्ट हो ताकि भविष्य में रहवासियो को एप्रोच मार्ग की बाधा उत्पन्न ना हो। विदित हो कि ग्राम अरण्डिया तहसील व जिला इंदौर की भूमि सर्वे क्रमांक 183/3/2, 183/5, 186/2 कुल रकबा 3.186 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास शांति विस्ता उपयोग की संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जिला इंदौर द्वारा विकास अनुमति जारी की गई थी।
वर्तमान में मेसर्स एप्पल रियल मार्ट प्रायवेट लिमिटेड तर्फे अधिकृत रिषभ पिता राजेश मेहता पता युजी 21 बीसीएम हाईटस बादलचन्द्र मेहता मार्ग योजना क्रमांक 54 इंदौर के माध्यम से संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम विभाग इंदौर द्वारा संशोधित अभिन्यास के संशोधित विकास अनुमति चाही गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग जिला इंदौर द्वारा अनुमोदित अभिन्यास में कालोनी को 18 मीटर पहुंच मार्ग दर्शाया गया है, उक्त पहुंच मार्ग हेतु मेसर्स एप्पल रियल मार्ट प्रायवेट लिमिटेड भूमि के अतिरिक्त अन्य भू स्वामियों की भूमि से उक्त पहुंच मार्ग प्रस्तावित किया गया है, स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उक्त प्रस्तावित पहुंच मार्ग जो कि वर्तमान में नही बनाया गया है, यदि अन्य भू स्वामियांे द्वारा उक्त पहुंच मार्ग हेतु अपनी भूमि देने से इंकार किया जाता है अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त शांति विस्ता कालोनी को पहुच मार्ग उपलब्ध नही होगा, जिससे भविष्य में रहवासियो को आने-जाने में बाधा उत्पन्न होगी।
उक्त पहुंच मार्ग मौके पर उपलब्ध नही होने से नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा मेसर्स एप्पल रियल मार्ट प्रायवेट लिमिटैड तर्फे रिषभ राजेश मेहता युजी 21 बीसीएम हाईटस बादलचंद्र मेहता मार्ग योजना क्रमंाक 54 इंदौर को जारी विकास अनुमति को स्थगित किया गया है। कालोनाईजर द्वारा एप्रोच मार्ग के संबंध में यदि 5 दिवस की समय सीमा में स्थिति स्पष्ट नही की जाती है तो नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा विकास अनुमति को निरस्त किया जाएगा।