इंदौर : सर्वेक्षण के साथ ही वाॅटर प्लस सर्वे की समीक्षा बैठक के दौरान अपर आयुक्त जलप्रदाय श्री अभय राजनगांवकर को निर्देश दिये गये कि किसी भी व्यवसायिक संस्थान या रहवासियो द्वारा पानी को व्यर्थ जैसे वाहनो को धोना, फुटपाथ पर पानी फैलाना, सडको पर पानी फैक कर गंदगी करना आदि द्वारा पानी बहाया जाकर गंदगी फैलाई जाती है तो उनके विरूद्ध प्रथम बार में रूपये 100 व फिर से वही कार्य करने पर द्वितीय बार में रूपये 200 का स्पाॅट फाईन करने के पूर्व समझाईश देने के निर्देश दिये गये तथा ऐसी स्लम व निचली बस्तीयां में निगम द्वारा ही नल में टोटियां लगाने के निर्देश भी दिये गये।
आयुक्त सुश्री पाल द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज झोन क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 64 में प्रातः 8.30 बजे झोन अंतर्गत चितावद कांकड में अपर आयुक्त जलप्रदाय श्री अभय राजनगांवकर, पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा विरांग, श्री कैलाश विरांग, कार्यपालन यंत्री श्री संजीव श्रीवास्तव एवं जल वितरण से संबंधित अन्य अधिकारियो द्वारा नर्मदा जल प्रदाय के समय अनावश्यक रूप से सडक पर पानी फैलाने वालो लोगो को सडक पर पानी नही फैलाने एवं पानी का दुरूपयोग रोकने की समझाईश दि गई, इसके पश्चात भी अगर किसी के द्वारा सडक पर निस्तार का पानी फैलाने व नल को खुले छोडने पर उनके विरूद्ध आगामी समय में चालानी कार्यवाही की जावेगी।
इसके साथ ही निगम द्वारा नल खुले पाये जाने पर टोटी का वितरण भी किया गया। यह भी विदित हो कि निगम जलूद पंपिंग स्टेशन से इंदौर में पानी आता है, जिसके संचालन व संधारण, विद्युत व्यय में बहुत व्यय होता है जिसे की पानी को लाना व सप्लाय करना बहुत ही महंगा होता है, साथ ही पानी अनमोल है तथा व्यर्थ बहाना अथवा पानी का अपव्यय करना उचित नही है।