इंदौर 04 मार्च 2021: संभागीय पेंशन अधिकारी ओ.पी. बागड़ी द्वारा जानकारी दी गई है कि मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश के द्वारा विभिन्न प्रकरणों में उद्भूत हो रहे समरूप प्रकृति के प्रकरणों में केवियट याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की गई है।
संभागीय पेंशन अधिकारी ने बताया है कि एक जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों द्वारा एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि 32 माह की एरियर्स राशि के भुगतान के संबंध में नवीन याचिकाएं दायर किये जाने, वाद बाहुल्यता की निर्मित स्थिति को अवरोध करने तथा न्यायालयीन आदेश की अवमानना की स्थिति से बचने हेतु मध्यप्रदेश राज्य शासन का पक्ष सुने बिना कार्यवाही न हो सके, इस हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में केवियट दायर करने की प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन हैं।
इसलिये सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि भविष्य में उक्त समरूप प्रकृति के प्रकरणों में न्यायालयों में प्रकरण दायर करने के पूर्व अपना पक्ष राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करें।