दिनांक 20.12.2020 को थाना तुकोगंज पर फरियादिया नाबालिग लडकी उम्र 16 वर्ष ने शिकायता की थी, कि उसकी सहेली की मां जहां पर काम करती है, उसके मालिक परविन्दर सिंह पढाई के लिये लोन देते है । उसकी सहेली ने परविन्दर से फरियादिया को लोन दिलाने के नाम से मुलाकत करवाई । परविन्दर सिंह फरियादिया को लोन दिलाने के नाम से उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया । फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना तुकोगंज मे अपराध क्रमांक 505/2020 धारा 376(2)एन/377 भादवि 3/4 व 6 पाक्सो एक्ट का दर्ज कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपी तलाश शुरु की गयी । विवेचना के दौरान फरियादिया की सहेली जो कि घटना की सह आरोपिया थी, जिसे बाल संप्रक्षेण गृह भेजा गया ।
उपरोक्त घटना की गंभीरता के परिप्रेक्ष्य मे पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर, हरिनारायणचारी मिश्र के द्धारा पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर (पूर्व) विजय खत्री को निर्देशित किया गया था, जिनके पालन में अति.पुलिस अधीक्षक जोन-01, जयवीर सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली, हरीश मोटवानी को कार्य योजना तैयार करन हेतु निर्देशित किया गया था, जिनके द्धारा थाना प्रभारी तुकोगंज निरीक्षक कमलेश शर्मा को दिशा निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी तुकोगंज निरीक्षक कमलेश शर्मा द्धारा आरोपी परविन्दर सिंह की तलाश में एक टीम का गठन किया गया । आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला इन्दौर ( पूर्व ) द्धारा 5000/- रुपये का उचित ईनाम की उद्धघोषणा की गयी।
दिनांक 23.01.2021 को सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी परविन्दर सिंह इन्दौर शहर फ्लाइट से आ रहा है। उक्त सूचना पर थाना तुकोगंज टीम के द्धारा त्वरित कार्यवाही करते देवी अहिल्याबाई इन्दौर इंटरनेशल हवाई अड्डा के बाहर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर आरोपी परविन्दर सिंह जमवाल पिता हरनाम सिंह उम्र 53 वर्ष पता 70-सी बाँलीवुड फ्लोर्स, सेक्टर 113 मोहाली पंजाब को विधिवत गिरफ्तार किया गया ।
उक्त सराहनीय कार्य मे थाना प्रभारी तुकोगंज निरीक्षक कमलेश शर्मा व उनकी टीम के उनि मीना बौरारी, आरक्षक 1221 किशोर सांवलिया, आरक्षक 1500 लोकेश गाथे, आरक्षक 2362 शैलेन्द्र चौहान व महिला आरक्षक 1048 रीना मालवीय की अहम भूमिका रही ।