इंदौर: पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपुरिया द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पालदा इंदौर स्थित फर्म श्रीराम फूड डेयरी इनडस्ट्री मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी घी का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई। यह पाया गया कि फर्म श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इन्डस्ट्री के मोके पर मदर चॉईस देशी घी का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही थी मौके पर निरिक्षण के दौरान श्रीराम मिल्क फूड डेयरी इन्डस्ट्ररी एंव लक्ष्मी नारायण कम्पनी एक ही परिसर मे संचालित होना पाया गया जो उक्त दोनो के खाद्य विभाग द्वारा लिये गये सेम्पल जो श्रीराम फूड डेयरी इन्डस्ट्री व मिल्क फूड डेयरी के संचालक नरेन्द्र गुप्ता एवं प्रभारी मालिक श्रीमति मंजू अग्रवाल द्वारा अमानक स्तर के मिलावटी घी का निर्मण एवं पेकिंग भण्डारण कर विक्रय करके जनस्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया गया है जो खाद्या विभाग के अधिकारी द्वारा थाना भंवरकुआ मे अप क्र.744/21 धारा 272, 273, 34 भादवि कायमी कर विवेचना मे लिया गया है।
मौके पर कार्यवाही पश्चात पर पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा अन्य विभिन्न कम्पनी सोसायटी देशी घी बडौदरा गुजरात मुख्यालय मुम्बई महाराष्ट्र आदि से एक्सपाईरी डेट का घी खरीदा जाकर बाजार मे पुनः रीपेकिंग करके अपने ब्रांड मदर चॉईस के नाम से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले रतलाम, नीमच, देवास, हरदा, भानपुरा, भोपाल, शुजालपुर, शाजापुर, मक्सी, जबलपुर, मंदसौर, सीहोर, अशोकनगर, नागपुर, अकोला महाराष्ट्र मे माल भेजा जाता था ।
आज दिनांक 21 सितंबर 2021 को क्राईम ब्रांच इंदौर एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन इंदौर द्वारा पालदा स्थित श्री राम मिल्क फ़ूड डेरी इंडस्ट्रीज से निम्न नमूने जांच हेतु लिये गये
1. घी लूज़
2. भैस का घी लूज़
3. गाय का घी लूज़
4. मिल्क क्रीम काऊ घी
5. मदर चॉइस देसी घी
नमूना कार्यवाही के साथ साथ कुल लगभग 4200 किलो घी जब्त किया गया जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 18 से 20 लाख रूपये है।
नमूने जांच हेतु भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट आने पर और भी धारायें बढ़ाई जायेंगी।