Indore News : पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) मनीष कपुरिया एवं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा शहर मे चल रही नकली खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में चल रहे नकली खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओम साँई राम ट्रेडर्स फर्म (12,चंदन नगर सिरपुर धार रोड़ इंदौर क्षेत्र) मे विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी एवं खुले खाद्य हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल का निर्माण एवं पेकिंग की जा रही है एवं भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग कि टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई।
यह पाया गया कि ओम साँई राम ट्रेडर्स फर्म के प्रोपराइटर सुनील कुमार साहु पिता रामनारायण साहू नि.102 अराधना नगर इंदौर उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि वहां खुले खाद्य पदार्थ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल आदि भंडारित पाए गए हैं। खाद्य पदार्थ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, नमक एवं तेल के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹12,99,400 रुपये है।
विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अंतर्गत खुले मसाले विक्रय करना प्रतिबंधित होने से साथ ही खुले मसाले विक्रय करने से मिलावट की आशंका अधिक होने के कारण जनता से धोखा धडी करना व जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा आरोपी सुनील कुमार साहु पिता रामनारायण साहू नि.102 अराधना नगर इंदौर थाना चंदन नगर पर अपराध क्रमांक 782/21 धारा 420,272,273 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
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