इंदौर : कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी स्विग्गी कंपनी की गतिविधियां खोले जाने पर उनका विजय नगर स्थित ऑफिस सील किया गया साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई भी की गई है।
उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा गत दिवस धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश एवं संपूर्ण जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो इसके निर्देश सभी राजस्व,पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा आज अनलॉक के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो इस हेतु नियमित निरीक्षण किया गया।
इसी तारतम्य में विजय नगर थाना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाया गया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली स्विग्गी कंपनी का कार्यालय प्रतिबंधित गतिविधियों की श्रेणी में आने के उपरांत भी खुला हुआ था। एसडीएम श्री अंशुल खरे ने बताया कि मेट्रो टावर में स्विग्गी आफिस खुले होने कि सूचना प्राप्त होने पर, प्रशासनिक एवं पुलिस अमले द्वारा उक्त स्थल पर पहुंचकर ऑफिस सील करने की कार्रवाई संपन्न की गई एवं मौके पर स्विग्गी ऑफिस में उपस्थित अरविन्द सिंह पिता भरोसाराम सिंह रघुवंशी के विरुद्ध प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन करने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।
अनलॉक के दौरान प्रतिबंधित दुकाने खुलने पर जिला प्रसाशन ने की सख्त कार्रवाई
कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 20 दुकानें सील करने की बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी संचालित की जा रही दुकानें एवं वे दुकाने जहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता पाया जा रहा था उन्हें सील कर आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशों के अनुपालन में इंदौर जिले में अनलॉक के पहले दिन प्रशासनिक अमले द्वारा धारा 144 के तहत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम श्रीमती विशाखा देशमुख द्वारा संयोगितागंज थाना क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद खोले गए तीन रेस्टोरेंट आकाश माही रेस्टोरेंट, जय श्री महाकाल रेस्टोरेंट एवं काव्या चाट सेंटर को सील कर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। एसडीएम मल्हारगंज श्री पराग जैन द्वारा कुल 5 दुकाने जिसके अंतर्गत एरोड्रम क्षेत्र में लड्डूराम नमकीन, फैंसी कवर पैलेस, शगुन स्टोर्स तथा मल्हारगंज क्षेत्र में श्री कृष्ण दूध दही भंडार और आनंद उपहार गृह को सील कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी तरह एसडीएम श्री शाश्वत शर्मा द्वारा छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में स्नेहा ऑटो पार्ट्स, न्यू खनूजा टायर सर्विस मार्केट एवं जय अम्बे टिंबर्स द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने पर उक्त दुकानों को सील कर धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। एसडीएम श्री नरेंद्र पांडे द्वारा जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 7 और पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में दो दुकानों को सील कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन करने एवं कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।