Indore News : प्रतिबंधित दुकान में भीड़ लगाने पर 2 दुकान सील

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इंदौर : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु शहर में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जिसके तहत दुकान या संस्थान को निर्धारित समय अनुसार ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने कि अनुमति प्रदान की गई है, इसके विपरीत भी संस्थान, दुकान, फैक्ट्री द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने एवं कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संस्थान, दुकान एवं फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही करने के समस्त जोनल अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।कोरोना कर्फ्यू में कर रहे थे ग्राहकों की कटिंग दुकान की सील
जोन क्रमांक 17 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री सी बी राजपूत ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में लागु कोरोना के दौरान किराना, दूध डेयरी, मेडिकल व अन्य कुछ दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है इसके विपरीत झोन क्रमांक 17 के अंतर्गत करोल बाग सी ब्लॉक स्थित एंजल युनिसेक्स सैलून मैं बड़ी संख्या में ग्राहकों की शेविंग कटिंग का काम किया जा रहा था, जबकि जिला प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार किसी भी प्रकार के सलून को खोलने की अनुमति नहीं है, इस पर सहायक राजस्व अधिकारी श्री राजपूत व उनकी टीम द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।बेकरी खोल कर ग्राहकों से ले रहे थे सामग्री का आर्डर
इसके साथ ही नहीं झोन 7 वार्ड 29 के अन्तर्गत स्कीम न. 54 स्थित एस.के बेकर्स चालू पाए जाने के दुकान के अंदर कर्मचारी द्वारा ग्राहकों से केक के ऑर्डर लिए जा रहे थे। इस बार क्षेत्रीय जोनल अधिकारी व थाना प्रभारी विजय नगर तजिब काजी के साथ पहुच कर दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई।