निगम ने निरस्त किया कॉलोनाइजर का लाइसेंस, बिना सक्षम सुकृति के कर रहा था निर्माण कार्य

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इंदौर : नगर निगम द्वारा ग्राम बिचोली मरदाना मैं कॉलोनाइजर द्वारा बिना सक्षम सुकृति के निर्माण कार्य करने पर लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए गए। विदित हो कि नगर निगम इंदौर एवं तहसील कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम बिचौली मर्दाना तहसील जिला इंदौर की भूमि सर्वे क्रमांक 271/1/2/5, 271/1/2/1/2, 272/2/1, 272/1/1/1 की भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड में निर्मला देवी पटेल के नाम से अंकित होकर उक्त भूमि पर एंपायर स्टेट कॉलोनी के विजय पिता रामचंद्र अग्रवाल द्वारा मौके पर टी शॉप में रोड के निर्माण का कार्य बिना सक्षम अनुमति के किया जा रहा है रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि पर इनके द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई है विजय अग्रवाल का उक्त कृत्य अवैध कालोनियों की श्रेणी में आता है इस पर निगम द्वारा विजय अग्रवाल को नोटिस जारी करते हुए इनके उनके कॉलोनाइजर लाइसेंस को निरस्त करने की आदेश जारी किए गए।