Indore : डीजल की अवैध बिक्री करने वालों के विरूद्ध जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

mukti_gupta
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इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर इंदौर ज़िले में हर प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। विगत दिवस जिला प्रशासन को कटारिया इंटरप्राइजेस कार्यालय राउ पीथमपुर रोड पर ग्राम भैसलाय में अवैध डीजल की बिक्री करने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर जांच दल भेजकर जांच की गई।

जांच में स्वामी नारायण किसान सेवा केंद्र, सेमलिया चाउ कनाडिया पंप का टैंकर पाया गया, जिसमें बिना वैध अनुमति के चालक आकाश वर्मा द्वारा डीजल मौके पर कटारिया फर्म और अन्य को विक्रय किया जा रहा था। जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू ने बताया कि पंप मालिक गोकुल सिंह बघेल द्वारा पंप और टैंक लॉरी का संचालन किया जा रहा था। पंप मालिक और चालक के पास ऑयल कंपनी की कोई वैध अनुमति, वैध दस्तावेज, ग्रेंट्री अनुमति आदि उपलब्ध नहीं पाये गये। अवैध डीजल का क्रय-विक्रय करने पर टैंकर और 3810 लीटर डीजल जप्त कर डीजल के सैंपल लिए गए हैं।

तत्पश्चात मेसर्स स्वामी नारायण किसान सेवा केन्द्र, ग्राम सेमल्याचाऊ की जांच की गई। डीलर गोकुलसिंह द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण भूमिगत टैंक से 375 लीटर पेट्रोल एवं 175 लीटर डीजल जप्त किया गया तथा नमूने लिये गये। साथ ही पम्प परिसर में खड़े एक अन्य टैंकर की जांच में वाहन चालक संजू उर्फ संजय वर्मा द्वारा कोई भी बिल, बीजक, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण टैंकर एवं उसमें संग्रहित 3150 लीटर डीजल को जप्त किया गया तथा नमूने लिये गये। जप्त सामग्री की कुल कीमत 37 लाख 7 हजार 615 रूपये आंकी गई है।

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संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये पुलिस थाना किशनगंज महू में प्रोपरायटर गोकुलसिंह पिता परमालसिंह बघेल, प्रबंधक अंकित पिता अशोक गिरी, वाहन चालक आकाश पिता दिनेश वर्मा, वाहन मालिक/फर्म आरपीएसपी इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड, वाहन चालक संजू उर्फ संजय पिता धुलीचंद वर्मा, मालिक शारदा डावर, डावर पेट्रोलियम के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्यवाही में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री मोहन मारू, सहायक आपूर्ति अधिकारी प्रमोद गुप्ता, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दिलीप मनवारे, अंकुर गुप्ता, राहुल शर्मा सम्मिलित थे।