इंदौर : 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में इंदौर लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान मतदान केंद्रों और उसकी 100 मीटर की परिधि में फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी।
मतदान केंद्रों पर और उसकी 100 मीटर की परिधि में फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। मतदाता मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्रत्याशी मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे के बाहर ही अपनी टेबल लगा सकेंगे।
यह प्रतिबंध मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और स्वतंत्र रूप से अपना मताधिकार का प्रयोग करें।
आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान की शुद्धता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, 13 मई 2024 को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर और 4 जून को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियोग्राफी करना प्रतिबंधित है।
यह प्रतिबंध मतदान प्रक्रिया की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को डर या दबाव में डाले बिना स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदाता अपने मतदान पत्रिका और पहचान पत्र साथ लाना न भूलें। यदि आपको मतदान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।