इंदौर : कलेक्टर मनीष सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के छ: पर्यवेक्षक और तीन परियोजना अधिकारियों पर बड़ी कार्यवाही की है। प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजना में लापरवाही एवं लक्ष्य के विरूद्ध कार्य नहीं करने तथा लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर द्वारा छ: पर्यवेक्षक की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है वहीं तीन परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परियोजना अधिकारियों से तीन दिवस में जवाब माँगा गया है। कलेक्टर ने साफ़ कहा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो दोषियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर मनीष सिंह ने परियोजना अधिकारी इंदौर ग्रामीण एक नितिन चौरसिया, परियोजना अधिकारी इंदौर शहरी सात मिनाक्षी हरवंश एवं परियोजना अधिकारी इंदौर शहरी तीन रवि शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इसी तरह पर्यवेक्षक इंदौर शहरी सात पूनम बघेल, पर्यवेक्षक इंदौर शहरी तीन माया कण्डवाल, पर्यवेक्षक इंदौर शहरी सात अनीता संभूरी, पर्यवेक्षक इंदौर शहरी छ: हर्षा जेठवा, पर्यवेक्षक इंदौर ग्रामीण एक वर्षा बघेल और पर्यवेक्षक इंदौर शहरी एक दीपमाला बामने की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।
कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर से काम छीना, नाराज़गी जतायी और एडीएम कार्यालय में किया अटैच
इंदौर में सड़े हुए आलू से चिप्स बनाने की घटना प्रकाश में आने पर जिला प्रशासन ने फ़ैक्ट्री रिमूवल की ठोस कार्यवाही की है। वहीं जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे विषयों की अनदेखी और सही मॉनिटरिंग नहीं होने पर कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रति भी नाराज़गी जतायी है। कलेक्टर ने आज बड़ी कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी और ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जिनवाल को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में अटैच कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर को निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन दोनों अधिकारियों से फ़ील्ड के सभी काम भी छीन लिए गए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को निर्देश दिए हैं कि वे इंदौर ज़िले में आलू चिप्स बनाने वाली सभी इकाइयों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करें।
अनियमितता पाए जाने पर मेडिकल एजेंसी का लायसेंस निलंबित
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में इंदौर जिले में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार खाद्य पदार्थ एवं औषधि विक्रेताओं की जाँच पड़ताल जारी है। कलेक्टर के निर्देश और एडीएम श्री अभय बेड़ेकर के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक इंदौर के द्वारा जिले मंद विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच की गई। विभिन्न मेडिकल स्टोर्स से उनके द्वारा क्रय-विक्रय की जाने वाली औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेज जांचे गए। क्रय-विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में एवं अन्य अनियमितता पाए जाने पर मेसर्स पाटीदार मेडिकल एजेंसी महू पर औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानांतर्गत कार्यवाही करते हुए फर्म को स्वीकृत औषधी विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।