Indore की गेर 2022 : शराब पीकर गेर का माहौल बिगाड़ने वालों से ऐसे निपटेगी Police

Piru lal kumbhkaar
Published on:

Indore: होली (Holi) के त्योहार पर इंदौर के कलेक्टर (Indore Collector) द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, होली वाले दिन शराब की दुकानें (Wine Shop) बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में होने वाले छोटे-मोटे विवादों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इसके अलावा इंदौर की ऐतिहासिक गेर (Historical GER of Indore) को लेकर भी कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शराब पीकर गेर (GER) में शामिल होने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जायेगी। शराब पीकर गेर में शामिल होने पर कड़ी क़ानूनी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए हए हैं।

must read: Holika Dahan 2022: इस साल होलिका दहन के लिए मिलेगा 1 घंटे का समय, जानें मुहूर्त

कलेक्टर ने कहा कि गेर इंदौर(GER of Indore) की धरोहर हैं। इसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए विदेशी भी इंदौर आते हैं। ऐसे में गेर का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर गेर में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस बार सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीकर गेर में आता हैं तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

must read: कलेक्टर के निर्देश के बाद Indore में सील किया गया पब

वहीं शराब की दुकानों को लेकर भी एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस आदेश में कलेक्टर द्वारा कहा गया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर प्रदेश अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन एकरी आयुक्त मध्यप्रदेश वालियर के पत्र क्रमांक ठेका/2021-22/36/150 दिनांक 15.05.2021 की टिका क्रमाक 42(1) के अंतर्गत प्रशासकीय एव लोकहित में होली (घुलेंडी) के अवसर पर दिनांक 18.03.2022 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 03:00 बजे तक एवं पंचमी के अवसर पर दिनांक 22.03 2022 को अप 3:00 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।

उक्त अवधि में संपूर्ण इंदौर जिले में समस्त देशी विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकाने, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों या FL2 FL-3. FL4, FLUS, FLB, FL-7, FL-10A FL-108 एम्बी बाई आएवं अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों को बंद जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मंदिर के विक्रय परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है।