इंदौर हाईकोर्ट रीडर कोरोना पॉजिटिव, 24 जुलाई तक बंद कोर्ट

Share on:

इंदौर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में 17 जुलाई से 24 जुलाई 2020 तक प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्य पूर्णत: बंद रहेगा।

खण्डपीठ इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अनिल वर्मा ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान ई-फाइलिंग/ई-मेल के माध्यम से प्रकरणों का पंजीयन तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई पूर्णतः स्थगित रहेगी। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर में कोरोना वायरस से कुछ कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने से करीब 30 कर्मचारियों को होम कोरेंटाइन किया गया है।

इंदौर शहर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, भविष्य में अन्य कर्मचारियों, अधिवक्तागणों एवं पक्षकारों में संक्रमण फैलने से रोकने हेतु खण्डपीठ इंदौर का प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्य 17 जुलाई से 24 जुलाई 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगा।