Indore G-20 : मीटिंग को ध्यान में रखते हुए आस-पास के क्षेत्र में ड्रोन समेत फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लगा प्रतिबंध

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भारत देश में G20 की अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की चौथी बैठक दिनांक 19/07/2023 से 21/07/2023 से इंदौर में होना हैं। इस दौरान विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी प्राप्त अतिथियों का आगमन अपेक्षित है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कार्यालय मेमो क्रमांक VI- 23014/209/IND/2018 VS के नियम क्रमांक 16 (A) (e) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा श्रेणी एवं संभावित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए।

पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा आज दिनांक 17.07.23 को आदेश पारित कर, एअरपोर्ट, मार्ग के दोनों ओर, कार्यक्रम स्थल (बी. सी. सी), होटल रेडिसन ब्लू, होटल पार्क, होटल एफ्फोटेल, होटल शेरेटन, होटल फेयरफील्ड, होटल सायाजी, होटल मेरिएट, होटल वाव के 03 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन / पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/ अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर एतद् आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है एवं उक्त स्थान को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 19/07/2023 से दिनांक 22/07/2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार धारा 188,भा.दवि और अन्य सुसंगत धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। कमर्शियल फ्लाईटस इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्त रहेगी।