रामलीला-रावण दहन सहित कलेक्टर ने जारी किए कई बड़े आदेश, फेस्टिव सीजन में जरूर जान लें नियम

Akanksha
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इंदौर : राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु इन्दौर जिले में सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनीतिक/ रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा/अर्चना के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उल्लंघन दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

धार्मिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण इन्दौर जिले में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किये जाने वाली प्रतिमा/ताजिए की ऊँचाई के संबंध में पूर्व में जारी प्रतिबंध को समाप्त किया गया है। पाण्डाल का आकार अधिकतम 30X45 फीट नियत किया गया है। आदेश में कहा गया है कि झांकी निर्माता ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिनसे संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं/दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओं/ दर्शकों की भीड़ एकत्रित ना हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। संबंधित आयोजन समिति द्वारा मूर्ति विसर्जन किया जायेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु विसर्जन स्थल तक ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह को ही अनुमति होगी। इस हेतु अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये किसी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए भी सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं रहेंगी। गरबा आयोजन नहीं किये जा सकेंगे।

लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन सभी के लिये बाध्यकारी होगा। अर्थात् रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। रावण दहन के पूर्व परम्परागत भगवान श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से निकालने हेतु अनुमति होगी। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर अनुमति होगी। इस हेतु संबंधित आयोजकों/आयोजन समिति को लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पाण्डलों, विसर्जन के आयोजनों, रामलीला तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों श्रद्धालु/दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करेंगे तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिले में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेले के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

इन्दौर जिले में सामाजिक/ शैक्षणिक/खेल /मनोरंजन/सांस्कृतिक/ राजनीतिक/ रामलीला एवं रावण दहन आदि कार्यक्रमों में जनसमूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण इन्दौर जिले में खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिये मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या जनसमूह के कार्यक्रम अनुमति प्राप्त कर, आयोजित किये जा सकेंगे। उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेन्ट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति हेतु आयोजक द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा । विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें उल्लेखित संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी संबंधित आयोजक की होगी। उक्त प्रकार के आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में उसकी प्रति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(एसडीएम)/रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराना होगी। धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(एसडीएम) द्वारा कुल उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी, जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित् करते हुए पूजा/अर्चना की जा सके । किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी । साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलम्बियों द्वारा किया जाये। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने अथवा उल्लेखित कार्य में शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

शासकीय विभागों हेतु निर्देश/हिदायतें

इन्दौर शहर में नगर निगम तथा जिले के अन्य सभी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित सी.एम.ओ. /सी.ई.ओ. द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना होगा साथ ही विसर्जन के लिये अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन कर, व्यवस्था की जाये ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-211 सांवेर में उप चुनाव-2020 से सम्बन्धित राजनैतिक अनुमतियां रिटर्निंग अधिकारी, सांवेर द्वारा जारी की जायेगी तथा शेष अनुमतियां सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी(एसडीएम) द्वारा जारी की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी(एसडीएम) उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करवायेंगे तथा इस हेतु पूर्व से आयोजकों आदि के साथ बैठक कर, उन्हें निर्देशों से अवगत करायेंगे। सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होंगा, सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा । नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय और स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं राज्य शासन व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित् करना होगा।