इंदौर में कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद आज कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है ,जिसमें शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे, शादी बारात के आयोजन में अलग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है लेकिन संबंधित थाने पर आवेदन देकर पावती लेना होगी, जिसके आधार पर ही टेंट और कैटरिंग वाले व्यवस्था करेंगे। बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, बैंड बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी, रात 10:00 बजे तक ही शादी के आयोजन की अनुमति रहेगी , उसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी। लेकिन आयोजन 10 बजे खत्म करना होगा, शव यात्रा ,उठावने और जनाजे में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात्रि में दुकानें 8:00 बजे से बंद हो जाएंगी जो सुबह 6:00 बजे खुल सकेगी, मास्क न पहनने पर 100 रु जुर्माना लगेगा और सभी आयोजको को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।