इंदौर 23 मार्च, 2022
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में बुधवार को सिटी बस ऑफिस कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के अधिकारी तथा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि इंदौर (Indore) जिले के सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण की जांच हेतु पीयूसी स्थापित कराए जाएं। सभी ऑयल कंपनियों को प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीयूसी स्थापित करने हेतु एक माह की समय अवधि प्रदान की जाए। यदि इस समय अवधि में पीयूसी सेंटर स्थापित नहीं किए जाते हैं तो संबंधित ऑयल कंपनियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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सियागंज क्षेत्र में चलने वाले पीयूसी फेल वाहनों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त
कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि ऐसे संस्थान जिनके पीयूसी सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी जांच कराई जाए तथा फेल हो चुके पीयूसी के संस्थानों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहन जो प्रदूषण जांच में फेल हो चुके हैं उन सब पर जुर्माना करते हुए 10 दिवस का समय दिया जाए, यदि 10 दिवस बाद भी वाहन प्रदूषण जांच में फेल होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। इसी क्रम में सियागंज क्षेत्र में चलने वाले ऐसे सभी वाहन जो 10 दिवस के समय अवधि के बाद भी प्रदूषण जांच में फेल हो रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई शीघ्र संपन्न की जाए।
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कलेक्टर सिंह ने कहा कि फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस दिशा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया जाए तथा नरवाई जलाने के स्थान पर उसके उचित प्रयोग हेतु प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं संसाधनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।