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महाकुंभ 2025 में आप भी खोल सकते हैं अपनी दुकान, बस करना होगा ये आसान काम

महाकुंभ 2025 में आप भी खोल सकते हैं अपनी दुकान, बस करना होगा ये आसान काम

Mahakumbh 2025 : UP के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान संगम तट पर स्थित त्रिवेणी बाजार में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस दौरान श्रद्धालु अपनी आवश्यकताओं के सामान खरीदने के लिए त्रिवेणी बाजार का रुख करेंगे, जिसके चलते यहां दुकानों का आवंटन किया जाता है।

यदि आप भी इस बाजार में दुकान लगाना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन और बोली प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से…

क्या होगी दुकान के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ?

महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी बाजार में दुकान लेने के इच्छुक दुकानदारों के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति अस्थाई मेला प्राधिकरण कार्यालय में जाकर अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है, जहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।

दुकान के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना वैध आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हो सकते हैं। यह आवश्यक है कि दुकानदार/फर्म का रजिस्ट्रेशन केवल एक दुकान के लिए ही हो सकेगा, यानी एक व्यक्ति/फर्म को सिर्फ एक दुकान ही आवंटित की जाएगी।

त्रिवेणी बाजार में दुकान लेने के लिए दुकानदार को 20,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह राशि रजिस्ट्रेशन के समय जमा करनी होगी। जमानत राशि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुकानदार बोली प्रक्रिया में भाग लेता है और यदि वह किसी कारणवश बोली में सफल नहीं होता है, तो यह राशि वापस कर दी जाएगी।

कैसे होगा दुकान का आवंटन

दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अस्थाई कार्यालय में खुली बोली (Open Auction) आयोजित की जाएगी, जहां इच्छुक दुकानदार उच्चतम बोली के आधार पर दुकान का आवंटन प्राप्त कर सकेंगे। बोली में भाग लेने के लिए, दुकानदार को पहले जमा की गई जमानत राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

यदि किसी दुकानदार को बोली में कोई दुकान आवंटित नहीं होती है, तो उसकी जमा की गई जमानत राशि उसे वापस कर दी जाएगी।

नियम और शर्तें

बोली के दौरान दुकानों के आवंटन के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होंगे, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के समय दुकानदारों को विस्तार से समझाया जाएगा। यह नियम और शर्तें दुकानदारों को बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हैं। बोली के नियमों के बारे में पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय दी जाएगी।

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