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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से NEET काउंसलिंग का रास्ता साफ, डॉक्टर्स को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से NEET काउंसलिंग का रास्ता साफ, डॉक्टर्स को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को NEET OBC, EWS कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को मंजूरी दे दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, गुरुवार को सुरक्षित फैसल रखने के बाद कहा था कि राष्‍ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा है कि, “आगे के सेशन के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा. बता दें कि काफी समय तक रेजिडेंट डॉक्‍टर्स काउंसलिंग शुरू करने को लेकर मांग की थी. इस दौरान कई प्रदर्शन भी किए गए थे. वहीं, MCC जल्द ही काउंसलिंग की तारीख जारी कर सकती है.

 

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