Site icon Ghamasan News

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से किया इनकार

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने मस्जिद परिसर के अंदर हिंदुओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।“इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज़ निर्बाध रूप से पढ़ी जाती है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की पेशकश तहखाना के क्षेत्र तक ही सीमित है,

यथास्थिति बनाए रखना उचित है ताकि दोनों समुदायों को उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा करने में सक्षम करें, ”कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ ने पीठ के हवाले से कहा।सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पूजा की अनुमति के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका को जुलाई में अंतिम निपटान के लिए तय किया है।

दरअसल, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिंदुओ को पूजापाठ करने के फैसले को बरकरार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया. कमिटी वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है. निचली अदालत ने 31 जनवरी को अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी.

इसके बाद कमिटी हाईकोर्ट गई, जहां 26 फरवरी को उनकी याचिका खारिज हो गई. हाईकोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी के तहखाने के भीतर पूजा रोकने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का फैसला अवैध था. पूजा-पाठ को बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई के जरिए रोक दिया गया.

Exit mobile version