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‘जब तक स्कूल नहीं खुलते, फीस नहीं देनी होगी’, गुजरात सरकार का फैसला

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गुजरात: देश में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी शिक्षण संस्थान बंद है। कोरोना का कहर अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बच्चों की लगाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज, फीस का भी लगातार विरोध हो रहा है।

ऐसे में गुजरात सरकार स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने नोतिफ़िकतिओन जारी किया है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते, तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते हैं।

अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। जिन अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दी है, उन्हें स्कूल खुलने के बाद फीस वापस दी जाए या अगले महीने की मानी जाएगी। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लास देने से इनकार कर दिया है।

दरअसल, कोरोना वायरस के कारण फिलहाल स्कूल बंद हैं. ऐसे में स्कूल शुरू न होने के बावजूद कई स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल कर रहे थे। इस मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया गया था। जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है।

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