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स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई

स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक दस दिन के लिए बढ़ा दी।न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद कुमार को शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया। कुमार को अब 16 जुलाई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा।

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिन्होंने दावा किया था कि कुमार ने 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट की थी। मालीवाल की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास, निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और एक महिला की विनम्रता का अपमान करने के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। एफआईआर 16 मई को दर्ज की गई थी।

कुमार ने मालीवाल द्वारा अनधिकृत प्रवेश और धमकियों का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की, आरोपों के पीछे संभावित राजनीतिक उद्देश्यों की ओर इशारा किया, यहां तक ​​​​कि उन्होंने जांच में शामिल होने की इच्छा भी जताई। उन्हें 18 मई को दिल्ली पुलिस ने फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आवास से हिरासत में लिया था और शाम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था, जब एक अदालत के समक्ष उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। वह 31 मई से न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

कुमार ने पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो जमानत याचिकाएं दायर की थीं। उनकी पहली जमानत अर्जी 27 मई को खारिज कर दी गई थी, जबकि दूसरी जमानत अर्जी 7 जून को अदालतों ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कुमार के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जनता के मन में डर पैदा करते हैं क्योंकि कथित घटना सीएम के आवास पर हुई थी। जहां न केवल पार्टी के सदस्य सीएम से मिल सकते थे बल्कि आम जनता भी अपनी शिकायतों को लेकर उनसे मिल सकती थी।

 

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