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MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, नई तबादला नीति लागू, मंत्रियों को विशेष अधिकार, इन नियमों के तहत ही होंगे ट्रांसफर

MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, नई तबादला नीति लागू, मंत्रियों को विशेष अधिकार, इन नियमों के तहत ही होंगे ट्रांसफर

महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार ने संशोधित तबादला नीति 2025 के आदेश जारी कर दिए हैं। अब मंत्रियों को अपने विभागों में स्थानांतरण की अनुमति देने का अधिकार होगा, लेकिन यह केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा।

तबादलों पर प्रतिबंध, लेकिन कुछ मामलों में मिलेगी छूट

सरकार ने राज्य स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कुछ अपवादस्वरूप परिस्थितियों में तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

किन मामलों में हो सकते हैं तबादले?

गंभीर बीमारी के आधार पर

कोर्ट के आदेश के तहत

अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत

भ्रष्टाचार या आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता

प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर

परियोजना पूर्ण होने पर

मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन अनिवार्य

यदि किसी तबादले का निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित हो, तो संबंधित विभाग के सचिव को प्रशासकीय अनुमोदन लेकर आदेश जारी करना होगा। यदि तबादला नीति के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो मामला विभागीय मंत्री और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को दोबारा अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

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