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MP में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स, EV नीति 2025 लागू

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मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा ‘मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025’ की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ई-वाहनों के पंजीकरण पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है।

इस नई नीति के अनुसार, मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी। वहीं, ई-बस, ई-ट्रक, ई-ट्रैक्टर और ई-एंबुलेंस जैसे बड़े वाहनों को 26 मार्च 2027 तक इस छूट का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि यह छूट केवल पूर्णत: इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी, यानी किसी भी प्रकार के हाइब्रिड वाहनों को इस लाभ से बाहर रखा गया है।

वाहन पंजीकरण और टैक्स में सालभर की छूट

राज्य सरकार द्वारा घोषित इस नीति के तहत, विभिन्न प्रकार के ई-वाहनों को एक वर्ष तक पंजीकरण शुल्क और वाहन कर में छूट मिलेगी। इसमें निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

कब से लागू हुई है नीति?

यह छूट नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू मानी जाएगी। यह अधिसूचना 9 अप्रैल 2025 को परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई, जब परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल इस पर अमल करने को कहा।

सिर्फ एक साल के लिए टैक्स छूट

इस नीति के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के ई-वाहनों को एक वर्ष के लिए मोटरयान कर में पूरी छूट दी गई है। यानी पॉलिसी लागू होने के बाद 26 मार्च 2026 तक यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे पंजीकरण और रोड टैक्स में कोई राशि नहीं देनी होगी।

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