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राज्य के कर्मचारियों को वेतन देने के सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, नए साल से लागु होगा नया आदेश

राज्य के कर्मचारियों को वेतन देने के सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव, नए साल से लागु होगा नया आदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों का भुगतान अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राशि से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को लेकर सरकार ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं, और यह नियम 20 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस फैसले का उद्देश्य पंचायतों को वित्तीय रूप से मजबूत करना है, हालांकि इस पर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं।

कानूनी प्रावधान का आधार

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत राज्य में एक प्रतिशत तक की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी वसूलने का प्रावधान है। अब इस राशि का उपयोग पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय का भुगतान करने में किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से पंचायतों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के मुख्य बिंदु

वेतन-भत्तों का भुगतान
बची हुई राशि का उपयोग
ऑनलाइन व्यवस्था

मध्यप्रदेश सरकार का कहना है कि यह नई नीति पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और कर्मचारियों के आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह व्यवस्था पंचायतों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी देगी।

हालांकि, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि विकास कार्यों के बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन में खर्च किया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास की गति प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद, सरकार का दावा है कि यह निर्णय दीर्घकालिक रूप से पंचायत व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

कब लागू होगा नया नियम?

नई वेतन व्यवस्था 20 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसके तहत:

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