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प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फरमान! 31 जनवरी तक देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा, वरना होगी कर्रवाई

प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फरमान! 31 जनवरी तक देना होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा, वरना होगी कर्रवाई

MP Govt Employees News : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को फरवरी 2025 से पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपना होगा। इस आदेश के लागू होने से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी। इससे पहले झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे।

31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यह जानकारी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति के आधार पर दी जाएगी। कर्मचारियों को यह जानकारी एक विशेष फॉर्मेट में देनी होगी, जिसमें उनके वेतन, पद, जिला और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण शामिल होगा।

यदि कोई कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देता, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति का ब्योरा किस प्रकार देना होगा

कर्मचारियों को यह जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देनी होगी:

अन्य राज्यों में भी लागू है यह आदेश

मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी किया गया है।

कर्मचारियों को मिली चेतावनी

इन आदेशों के तहत कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे अपनी संपत्ति का विवरण निर्धारित समय सीमा में नहीं देंगे, तो प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अन्य सरकारी लाभों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

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