Site icon Ghamasan News

Indore: महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी 20 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे आवेदन

Indore: महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी 20 अक्टूबर तक स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे आवेदन

इंदौर। प्रदेश के सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक-सत्र 2022-23 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तित करना चाहते हैं, तो वे 20 अक्टूबर तक करा सकते हैं।

विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित अपना आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के साथ संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरित के लिये प्रस्तुत करना होगा। संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति के आधार पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में 20 अक्टूबर तक महाविद्यालय स्थानांतरित कर सकेंगे। विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी।

एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। प्रवेश स्थानांतरण में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 3 दिवस की समयावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा।

Also Read: Madhya Pradesh: शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों में ई-अटेंडेंस का आदेश हुआ जारी

विद्यार्थियों के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त कारण होने पर विद्यार्थी को अन्य महाविद्यालय में जाने के लिये सहमति दी जाना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद महाविद्यालय स्थानांतरण की कार्यवाही 30 दिवस की समयावधि में पूर्ण की जायेगी।

Exit mobile version