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पंचायत निर्वाचन-2021 : सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत आदेश जारी

पंचायत निर्वाचन-2021 : सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत आदेश जारी

इंदौर (Indore News) : त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र इन्दौर, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्रों के राजस्व सीमा में आने वाले सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देने के संबंध में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर श्री पवन जैन द्वारा सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत आदेश जारी किये गये हैं।

जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत क्षेत्र इन्दौर, डॉ. अम्बेडकर नगर महू, देपालपुर, सांवेर के राजस्व सीमा में आने वाले समस्त सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करे। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सांयकाल पांच बजे तक भेजना अनिवार्य रहेगा। उक्त आदेश 4 दिसम्बर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा।

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