Site icon Ghamasan News

राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर का चयन

राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर का चयन

इंदौर : जिले में सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को जिला प्रशासन ने निर्देश दिये है कि खाद्य पदार्थों का विक्रय लायसेंस तथा पंजीयन के पश्चात ही करें। बगैर लायसेंस और बगैर पंजीयन के कारोबार करने पर कार्रवाई की जायेगी। ऐसे कारोबारकर्ता जिनके पास लायसेंस नहीं और पंजीयन नहीं उनसे कहा गया है कि वे शीघ्र ऑनलाइन आवेदन कर लायसेंस प्राप्त करें और पंजीयन कराये।

अपर कलेक्टर श्री अभय बेड़ेकर ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा परितंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं। ईट राईट चैलेंज प्रतियोगिता हेतु सम्पूर्ण भारत के खाद्य सुरक्षा प्रशासन से 150 जिलो के नामांकन चाहे गये थे। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के साथ इन्दौर जिले का भी चयन किया गया है। योजना में चयनित जिलो को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (भारत) सरकार), नई दिल्ली द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों को समाहित करने हेतु टास्क दिये गये है, जिन्हें 31 अगस्त 2021 तक पूरा किया जाना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( भारत सरकार), नई दिल्ली द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा।

अपर कलेक्टर बेड़ेकर ने समस्त खाद्य कारोबारकर्ता (निर्माता/रिपैकिंग/होलसेलर/सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूर) खाद्य पदार्थों का क्रय/विक्रय खाद्य अनुज्ञप्तिधारी एवं पंजीयनधारी से ही करेंगे तथा अभिलेख रखेंगे। अन्यथा खाद्य कारोबार का पंजीयन एवं अनुज्ञापन विनियम 2011 के उपबंध 3 में खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन करना मानते हुए अनुज्ञप्ति / पंजीयन निलंबित करने अथवा निरस्त करने की प्रक्रिया की जायेगी। साथ ही जिले में संचालित सभी खाद्य कारोबार से जुड़ी संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम एवं विनियम 2011 की धारा 31 एवं खाद्य कारोबार का पंजीयन एवं अनुज्ञापन विनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य लायसेंस अथवा खाद्य पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस अथवा पंजीयन के बिना खाद्य कारोबार करने पर जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है।

जिले में संचालित सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लायसेंस / पंजीयन प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। साथ ही खाद्य लायसेंस / पंजीयन हेतु विशेष केम्प भी आयोजित किये गये है। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड- 19 गाईडलाईन के अनुसार केम्प आयोजित करना संभव नहीं है। इसको देखते हुये सभी अपनी एसोसिएशन/स्वतंत्र रूप से/ऑनलाईन/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम खाद्य लायसेस/पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Exit mobile version