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हाईकोर्ट: राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 384 प्रकरणों का हुआ निराकरण

हाईकोर्ट: राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 384 प्रकरणों का हुआ निराकरण

इंदौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्धारित लोक अदालत कैलेण्डर अनुसार आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न हुई। यह लोक अदालत मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधिपति सुजय पॉल के निर्देशन में संपन्न हुई।

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इस लोक अदालत में कुल 384 प्रकरण निराकृत किये गये। इनमें से 181 प्रकरण मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के निराकृत हुए। इन प्रकरणों में दो करोड़ 19 लाख 86 हजार 336 रूपये की मुआवजा राशि के अवार्ड पारित किये गये।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति सचिव बी.के. द्विवेदी ने बताया कि सुलह-समझौते के माध्यम से न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में 6 खंडपीठ का गठन किया गया था। आज संपन्न राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त गठित खंडपीठ में सिविल (एम.ए.सी.टी.आदि), रिट एवं क्रिमिनल आदि से संबंधित 1337 प्रकरणों को सुनवाई के लिये रखा गया था। इसमें से 384 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें से 181 प्रकरण मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के निराकृत हुए। इन प्रकरणों में दो करोड़ 19 लाख 86 हजार 336 रूपये की मुआवजा राशि के अवार्ड पारित किये गये।

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