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MP में सरकारी कामकाज में ई-साइन अनिवार्य! अब बिना सिग्नेचर के नहीं होगी कोई भी फाइल स्वीकार

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मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज में ऑनलाइन ई-साइन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस नए दिशा-निर्देश के तहत सभी उच्च अधिकारियों अपर मुख्य सचिव, सचिव प्रमुख और सचिव स्तर के अधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने का आदेश दिया है। इसके अंतर्गत, सभी सरकारी फाइलों पर अब ई-सिग्नेचर होना जरूरी होगा।

इसके अलावा, अब बिना ई-सिग्नेचर के कोई भी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे पहले, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस के जरिए कार्य करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पहले ही सभी फिजिकल फाइलों और नोटशीट्स को अस्वीकार कर दिया था, और यह कदम सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया था।

यह माना जा रहा है कि इस पहल से फाइलों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि ई-सिग्नेचर से सभी दस्तावेजों का ट्रैक आसानी से किया जा सकेगा। इसके अलावा, अब अधिकारियों को शारीरिक रूप से फाइलों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनके समय की बचत होगी। इस प्रकार, यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त बनाने और बेहतर शासन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

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